VEHICLE RC: सेकंड हैंड वाहन लेने से पहले जान लें रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें, घर बैठे मिनटों में हो जाएगा काम
अगर आप पुराना वाहन खरीद रहे हैं या फिर अपना वाहन किसी और को बेच रहे हैं तो आपके मन में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करवाने से जुड़े कई सवाल होंगे.
Vehicle RC
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जब तक आप गाड़ी की ओनरशिप अपने नाम ट्रांसफर नहीं कर लेते हैं तब तक आप उस वाहन के मालिक नहीं कहे जाते हैं. आप पुराना वाहन खरीद या बेच रहे हैं तो आपके लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करना बेहद जरूरी है.
ऐसे करें ऑफलाइन ट्रांसफर
आरटीओ ऑफिस जाकर आपको बताया गया सारा प्रोसेस करें, यहां आपको सभी डॉक्यूमेंट और प्रोसेसिंग फीस देना होगी. इसके बाद आपको तारीख बताई जाएगी, उस दिन जाकर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. आपको गाड़ी बेचने के 14 दिन के अंदर आरसी ट्रांसफर कराना जरूरी होता है. ये प्रोसेस 30 दिन में कम्पलीट होकर, RC स्मार्ट कार्ड के रूप में बनकर आपको दिए गए एड्रेस पर मिल जाता है. अगर वाहन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो फॉर्म 28 का उपयोग किया जाता है.
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ऐसे करें ऑनलाइन ट्रांसफर
1. इसके लिए सबसे पहले आपको Ministry of Transport Highway की आधिकारीक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/
2. इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर , ईमेल एड्रेस आदि डालकर अपना अकाउंट बनाना है.
3. अकाउंट बन जाने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना है. यहां आपको Vehicle Related service ऑप्शन सिलेक्ट करना है.
4. अब आपके सामने एक APPLICATION FORM खुलेगा, जहां आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल कर OTP आपके मोबाइल नंबर पर ही आएगा.
5. OTP दर्ज करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा. यहां आपको Transfer of Ownership ऑप्शन पर क्लिक करना है. इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
6. SUBMIT करने के बाद आपके सामने FORM आएगा, यहां आपको वाहन और रजिस्ट्रेशन के जानकारी देना है.
7. अब आपको फॉर्म सबमिट करना है. इसके बाद अपनी इच्छानुसार RTO ऑफिस से अपॉइंटमेंट की तारीख ले सकते हैं.
06:16 PM IST